अलीगढ़ महानगर के बन्नादेवी क्षेत्र से किशोरी को फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में दोषी रिश्ते के मामा हिमांशु को बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने सुनाया है। 50 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ये घटना 30 जून 2018 की है। वादी के अनुसार उसकी साढ़े तेरह वर्ष की बेटी सातवीं की छात्रा थी। दोपहर में कोई जरूरी सामान लेने मोहल्ले की दुकान पर गई थी। तभी उसे रिश्ते का साला आगरा टेड़ी बगिया का हिमांशु बहला-फुसलाकर ले गया। चूंकि रिश्तेदारी के चलते हिमांशु का घर आना जाना था। इसलिए बेटी उसकी बातों में आकर उसके साथ बाइक पर चली गई। अगले दिन किशोरी वापस आई तो उसने अपनी मां को बताया कि उसे हिमांशु बातों में लगाकर बोरना में एक रिश्तेदार के खाली घर में ले गया।
जहां उसे पानी में कुछ मिलाकर पिला दिया। जिससे वह बेहोश हुई तो उसके साथ वहां दुष्कर्म किया। फिर वह विजयगढ़ में दूसरे रिश्तेदार के घर ले गया। वहां उस रिश्तेदार के बेटे संग डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। बाद में वह उसे अन्य स्थानों पर लेकर गया था। किसी तरह वह जान बचाकर आई है। इस बयान के आधार पर पुलिस ने हिमांशु के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट दाखिल की। अब न्यायालय में सत्र परीक्षण में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने हिमांशु को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।