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उपकर जमा न करने पर लगेगा जुर्माना

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उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष ठा. रघुराज सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को सर्किट हाउस सभागार में बैठक हुई। जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि विभागीय अधिकारी 30 दिन के अंदर उपकर की राशि जमा करें। अन्यथा दो प्रतिशत जुर्माना देना होगा।
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इस दौरान उप श्रम आयुक्त सियाराम ने बताया कि निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, नवीनीकरण, बोर्ड से संचालित योजनाओं की अधिक जानकारी विभागीय पोर्टल 222.ह्वश्चड्ढशष्2.द्बठ्ठ से प्राप्त की जा सकती है। तहसील गभाना के ग्राम टमकौली में श्रमिकों के बच्चों के लिए 13.58 हेक्टेयर में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण संस्था मनीषा प्रोजेक्ट द्वारा अगस्त 2022 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना था परंतु निर्माण की गति धीमी होने के कारण 1.18 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक का संचालन सहायक श्रमायुक्त बीएम शर्मा ने किया। संवाद
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