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प्रवेश पत्र व रोल नंबर देकर छात्रा की ली जाए ऑनलाइन परीक्षा

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कोरोना महामारी में हॉस्टल व मेस फीस भेज दिए जाने के बावजूद छात्रा अनन्या वार्ष्णेय को प्रवेश पत्र व रोल नंबर आवंटित न करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने निम्स कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, जयपुर के प्रिंसिपल व अन्य लोगों के संवेदनहीनता पर फैसला दिया है। साथ ही छात्रा को प्रवेश पत्र व रोल नंबर देने का आदेश दिया गया है। यह आदेश उपभोक्ता फोरम की नवगठित पीठ के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला जज हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत ने संयुक्त रूप से सुनाया है।
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प्राग मिल कंपाउंड निवासी अरविंद वार्ष्णेय की बेटी अनन्या जयपुर के कॉलेज से बीएससी कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। उन्होंने परीक्षा में शामिल होने व विपक्षी को निर्देशित करने के लिए आयोग में वाद प्रस्तुत किया था। अनन्या ने बताया कि छह हजार रुपये परीक्षा शुल्क 22 मई 2021 को भुगतान किया था। इसके बाद 22 जून से परीक्षा प्रारंभ होने की जानकारी दी गई, लेकिन रोल नंबर उपलब्ध नहीं कराया गया। उसे आश्वासन दिया गया था कि कोरोना महामारी के चलते हॉस्टल व मेस की फीस में 60 फीसदी की छूट दी जाएगी। बावजूद इसके 22 मई को 40 हजार रुपये भेज दिए थे। प्रवेश पत्र व रोल नंबर न मिलने पर आयोग की शरण लेनी पड़ी। आयोग ने विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि परिवादिनी की ओर से इस आशय की अंडर टेकिंग प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा यदि कोई देय धनराशि निर्धारित की जाती है तो परिवादिनी की ओर से उसका भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद उसे ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र-रोल नंबर उपलब्ध कराया जाए। अनन्या ने कहा कि अंडर टेकिंग देती हूं कि आयोग द्वारा यदि कोई देय धनराशि निर्धारित की जाती है तो उसका भुगतान कर दिया जाएगा। बता दें कि जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम की पीठ के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे थे। तीनों पदों पर हाल ही में तैनाती हुई है और नई पीठ का यह पहला फैसला है।
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