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Atal Awasiya Vidyalaya: कक्षा 6 व 9 के लिए भरे जा रहे फार्म, 5 फरवरी तक होंगे आवेदन, प्रवेश परीक्षा 2 मार्च को

Thu, 23 Jan 2025 05:44 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

आवेदन पत्र प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक 05 फरवरी तक सम्बन्धित जिलों के जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जनपदीय श्रम विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर जमा हो सकते हैं। कोविड के कारण अनाथ बच्चे सम्बन्धित जिला प्रोबेशन कार्यालय में आवेदन जमा होंगे।
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अटल आवासीय विद्यालय अलीगढ़ - फोटो : सूचना विभाग
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विस्तार
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अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 व 9 में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 फरवरी तक आवेदन जमा होंगे। प्रवेश परीक्षा 2 मार्च को होगी। इस विद्यालय में पढ़ने, रहने, खाने, किताबें, ड्रेस का कुछ नहीं देना पड़ता है। अलीगढ़ के गभाना स्थित टमकौली में अटल आवासीय विद्यालय है, जहां अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज के बच्चों का प्रवेश लिया जाएगा।

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उप श्रम आयुक्त सियाराम ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय में सत्र 2025-26 में कक्षा 6 में 70 बालक व 70 बालिका एवं कक्षा 9 में 70 बालक व 70 बालिका के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु अलीगढ़, हाथरस, एटा एवं  कासगंज से ऑफलाइन आवेदन पत्र मांगे जा रहे हैं। आवेदन पत्र प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक 05 फरवरी तक सम्बन्धित जिलों के जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जनपदीय श्रम विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर जमा हो सकते हैं। कोविड के कारण अनाथ बच्चे सम्बन्धित जिला प्रोबेशन कार्यालय में आवेदन जमा होंगे।
 
उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिक के बच्चों के लिये पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जो पंजीयन के उपरान्त 30 नवंबर 2024 को कम से कम 03 वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों, उनके प्रति परिवार अधिकतम 02 बच्चे पात्र होगें। पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन अलीगढ़ मण्डल के सभी जिलों में होना चाहिये। वह बच्चे जो कोविड से अनाथ हुए हैं, जिनका महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीयन हो अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए पात्र बच्चे दोनों ही श्रेणी के बच्चे फार्म भर सकेंगे।
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 कक्षा 6 के बच्चे का जन्म 1 मई 2013 से पहले और 31 जुलाई 2015 तक हो, कक्षा 9 के लिए बच्चे का जन्म 1 मई 2010 से पहले और 31 जुलाई 2012 के बाद नहीं होना चाहिये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी श्रेणियों के बच्चों पर लागू होगा।

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