स्थानीय अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग न करने और गवाही के लिए उपस्थित न होने पर सादाबाद के कोतवाली प्रभारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। उन पर अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही एसपी को उन्हें गिरफ्तार कर अग्रिम तिथि 18 फरवरी को हर हाल में कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
एडीजे कोर्ट तृतीय में सरकार बनाम अभय गौतम मामले में मंगलवार को सुनवाई थी। चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई चल रही है। आठ गवाहों के साक्ष्य हो चुके हैं। इस मुकदमे के विवेचक उप निरीक्षक योगेश कुमार की गवाही के कारण पत्रावली लंबित है। वह इस समय सादाबाद के एसओ हैं।
पिछली तिथियों पर न आने पर कोर्ट ने उनके जमानती वारंट जारी किए थे। मंगलवार को वारंट के बाद भी वह गवाही के लिए हाजिर नहीं हुए तो चंदपा पैरोकार ने उनसे फोन पर वार्ता की, लेकिन उन्होंने आने से स्पष्ट इंकार कर दिया। न्यायालय ने इसे अवमानना मानते हुए एसओ का स्पष्टीकरण तलब करते हुए कहा कि क्यों न उनके विरुद्ध बीएनएस की धारा 208 व पुलिस एक्ट की धारा 27 के तहत कार्रवाई की जाए।
अदालत ने थानाध्यक्ष योगेश कुमार के वेतन से एक हजार रुपये का अर्थदंड काटकर मुकदमे के दोनों अभियुक्तों को बराबर दिए जाने के आदेश दिए। कोर्ट ने एसओ के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।