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भाजपा नेता यशपाल व उनके भाई की हत्या में नौ को उम्रकैद

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भाजपा नेता यशपाल हत्याकांड के दोषियों को उम्रकैद की सजा होने के बाद जेल ले जाती पुलिस। - फोटो : CITY OFFICE
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कासिमपुर पावर हाउस में हुए बहुचर्चित भाजपा नेता यशपाल सिंह चौहान व उनके भाई अनिल चौहान की हत्या के सभी नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बुधवार को यह फैसला जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने सुनाया। दोषियों को 53-53 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। यह फैसला सार्वजनिक होते ही दोषियों के परिवार के सदस्यों की आंखों में आंसू छलक गए, जबकि समर्थकों में मायूसी छा गई। वहीं, मृतकों के परिजनों व समर्थकों ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, जवां थाने में 3 मार्च 2011 को मूल रूप से हरदुआगंज क्षेत्र के गांव बड़ागांव उखलाना निवासी सतीश चौहान की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप था कि उनके बड़े भाई व बरौली सीट से भाजपा के टिकट पर विधायकी लड़ चुके वरिष्ठ भाजपा नेता यशपाल सिंह चौहान, दूसरे भाई अनिल चौहान, भतीजे संकेत व पुष्पेंद्र, परिवार के सदस्य प्रदीप, गाड़ी चालक शिवकुमार संग कासिमपुर पावर हाउस की पीएनबी शाखा में 3 मार्च की दोपहर में रुपये निकालने गए थे। दोपहर करीब 1:30 बजे बैंक से निकलते समय इन सभी पर हमलावरों ने हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से 55 वर्षीय यशपाल सिंह चौहान व 40 वर्षीय अनिल चौहान की मौत हो गई। हमले में दोनों भतीजे पुष्पेंद्र, संकेत के अलावा एक राहगीर विवेक जख्मी हुए।
इस दोहरे हत्याकांड के मुकदमे में मूल रूप से परौरी जहांगीरपुर नोएडा हाल कासिमपुर निवासी सगे भाई अशोक रावत, अवनीश, इनकी मौसी के बेटे बनैल पहासू बुलंदशहर हाल कासिमपुर के प्रमोद राघव, कासिमपुर पावर हाउस के कर्मचारी केशव उर्फ कमलकांत, प्रमोद राघव का मौसेरा भाई मूल रूप से जेवर हाल कासिमपुर निवासी कन्हैया नामजद किए गए। इसके अलावा पुलिस की विवेचना में प्रमोद राघव के सगे तीन भाइयों पावर हाउसकर्मी अजयपाल उर्फ नेकसे, दिनेश, सतेंद्र व इनके चचेरे भाई कमलू उर्फ कालू के नाम उजागर हुए। इन सभी को जेल भेजकर चार्जशीट दायर की गई। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर मंगलवार को इन सभी को दोषी करार दिया था। बुधवार को अदालत ने सभी नौ दोषियों को उम्रकैद व 53-53 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसके बाद सभी आरोपी जेल भेज दिए गए।
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वर्जन
- अदालत ने अभियोजन की दलीलों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कठोर सजा के अनुरोध पर यह फैसला सुनाया है। इस हत्याकांड के दौरान घटनास्थल पर अराजकता पैदा हो गई थी। सभी आरोपियों को घटना का दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। फैसला स्वागत योग्य है।
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- धीरेंद्र सिंह तोमर, डीजीसी फौजदारी।

भाजपा नेता यशपाल हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद की सजा होने के बाद जेल ले जाती पुलिस।- फोटो : CITY OFFICE

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