फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अलीगढ़: 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक होगी आयोजित

Sat, 07 Nov 2026 12:36 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, चेक बाउंस से जुड़े धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम विवाद, बिजली और जलकर से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा।
विज्ञापन
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और वादकारियों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

विज्ञापन


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव साक्षी गर्ग ने बताया कि इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, चेक बाउंस से जुड़े धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम विवाद, बिजली और जलकर से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा।

इसके अलावा पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, सेवा संबंधी और अन्य दीवानी मामलों को भी लोक अदालत में रखा जाएगा। सचिव ने सभी न्यायालयों, कार्यालयों और विभागीय अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें