राष्ट्रीय लोक अदालत में 9 सितंबर को न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामलों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन स्तर पर बैंक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्थाओं मामलों का निस्तारण आपसी सुलह- समझौता के आधार पर किया जाएगा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा-निर्देशन में नौ सितंबर को जिला न्यायालय, अलीगढ़ से लेकर तहसील स्तर तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामलों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन स्तर पर बैंक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्थाओं मामलों का निस्तारण आपसी सुलह- समझौता के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार नागर ने कहा है कि पक्षकारगण, अभियुक्तगण अपने मामले का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराना चाहते हैं, तो वह अपना प्रार्थना पत्र स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय, कार्यालय में प्रस्तुत करके अपने मामलें का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।