जो लोग अपने मामले का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराने के इच्छुक हैं तो वह अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय-कार्यालय को नियत तिथि से पहले प्रेषित करके लाभ उठा सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर को किया जाएगा। लोक अदालत में मामलों का निस्तारण एक दिन में ही होता है। यहां के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
विज्ञापन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार के निर्देशन में 14 सितम्बर को लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, अलीगढ़-वाह्य न्यायालय एवं तहसील पर किया जाएगा। सचिव नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि जो लोग अपने मामले का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराने के इच्छुक हैं तो वह अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय-कार्यालय को नियत तिथि से पहले प्रेषित करके लाभ उठा सकते हैं।
लोक अदालत में न्यायालय, विभाग में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटें प्रकृति के मामलें लम्बित हो एवं उक्त के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित, प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह-समझौता के आधार पर किया जाएगा।