लोक अदालत में न्यायालयों एवं विभागों में लंबित फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से जुड़े मामलों का निस्तारण आपसी सुलह, समझौता के आधार पर किया जाएगा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अलीगढ़ के जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा।
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लोक अदालत के लिए 4 सितंबर को जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम कुमार के विश्राम कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में 13 सितंबर को लोक अदालत के आयोजन पर बातचीत हुई।
लोक अदालत में न्यायालयों एवं विभागों में लंबित फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से जुड़े मामलों का निस्तारण आपसी सुलह, समझौता के आधार पर किया जाएगा।