एआरटीओ प्रशासन व प्रवर्तन द्वारा जारी स्कूली वाहनों की लिस्ट
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अलीगढ़ के आरटीओ कार्यालय ने 12 मई को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अलीगढ़ जनपद के ऐसे 194 स्कूली वाहनों की लिस्ट जारी की है, जिनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनता के लिए खतरा पैदा करेगा। एआरटीओ ने ऐसे स्कूल वाहन स्वामी को सात दिन का समय दिया है, वरना उन पर कार्रवाई की बात कही है।
आपका बच्चा बस या वैन से स्कूल जाता होगा। वह वाहन आपके बच्चे के लिए सुरक्षित और वैध हैं या नहीं, यह जानना भी आपकी जिम्मेदारी है। एआरटीओ प्रशासन व प्रवर्तन प्रवेश कुमार ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई है। जिसमें अलीगढ़ जनपद के 194 स्कूली वाहनों की सूची है। सूची में स्कूल का नाम और उसके बस या वैन की संख्या दी है।
सूचना में कहा गया है कि अलीगढ़ जनपद के इन स्कूल वाहनों की परमिट वैधता समाप्त हो गई है या परमिट ही नहीं है। वाहनों के संचालकों ने अभी तक इन वाहनों का परमिट नवीनीकरण नहीं कराया है या परमिट प्राप्त ही नहीं किया है। ऐसे स्कूली वाहन मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 53 की उपधारा 1 के तहत का परमिट वैध नहीं है।
इन वाहनों का संचालन जनता के लिए खतरा पैदा करेगा
एआरटीओ ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे वाहन का परमिट वैध नहीं है, इनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनता के लिए खतरा पैदा करेगा। ऐसे वाहन अधिनियम एवं नियमावलियों के प्राविधानों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है।
सात दिन का दिया समय, फिर होगी कार्रवाई
ऐसे स्कूल वाहन स्वामी को सात दिन का समय दिया गया है। इस समय अवधि में स्कूली वाहनों को परमिट नवीनीकरण कराना होगा, अन्यथा इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस लिस्ट के जारी होते ही स्कूल संचालकों में खलबली मच गई है।
यहां देखें ऐसे स्कूल का नाम और स्कूली वाहनों की संख्या