फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Aligarh News: दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, सास-ससुर बरी, पत्नी के माथे पर गोली मारकर की थी हत्या

Fri, 09 Jun 2023 07:39 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

शादी में दिए गए दान दहेज से ससुराल पक्ष संतुष्ट न था और उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। घटना वाले दिन खबर मिली कि पति धीरज ने बेटी की माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी।मायके पक्ष ने पुलिस को खबर दी और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
विज्ञापन
उम्रकैद की सजा (सांकेतिक तस्वीर)
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अलीगढ़ में टप्पल के गांव जहानगढ़ में विवाहिता की दहेज की खातिर माथे पर गोली मारकर हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है। मुकदमे में नामजद सास-ससुर को बरी किया गया है। यह फैसला एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अनुपम सिंह की अदालत से सुनाया गया है।

विज्ञापन


अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार घटना 27 नवंबर 2017 की है। वादी मुकदमा जेवर गौतमबुद्ध नगर के रामेश्वर दयाल के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी ज्योति की शादी 30 जुलाई 2015 को जहानगढ़ के धीरज शर्मा संग की। शादी में दिए गए दान दहेज से ससुराल पक्ष संतुष्ट न था और उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। घटना वाले दिन खबर मिली कि पति धीरज ने बेटी की माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी।

मायके पक्ष ने पुलिस को खबर दी और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले में पति के अलावा सास-ससुर आदि को नामजद किया गया। न्यायालय में चार्जशीट के आधार पर सत्र परीक्षण हुआ। सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर पति धीरज को दहेज हत्या का दोषी करार दिया गया, जबकि सास ससुर को बरी कर दिया गया। न्यायालय ने पति को उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें