अवैध रूप से आरा मशीन का संचालन, प्रकाष्ठ भंडारण करने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा उत्तर प्रदेश आरा मशीन विनियमन नियमावली 1978 की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।
अतरौली तहसील के निकट संचालित एक आरा मशीन को वन विभाग की टीम ने 31 अक्तूबर को सील कर दिया।
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वन क्षेत्राधिकारी महफूज अली ने बताया कि आरा मशीन का लाइसेंस प्रमिला गुप्ता के नाम से है। पिछले दिनों उन्होंने उच्चाधिकारियों को शिकायत की थी कि उनके नाम से संचालित आरा मशीन का संचालन कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो अवैध है। औद्योगिक आस्थान अतरौली में इसका संचालन होने की सूचना पर वन विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और उसे सील किया। वन क्षेत्राधिकारी के मुताबिक संचालन करने वालों के खिलाफ पूर्व में भी वन अपराध के मुकदमा दर्ज हैं।
आरा मशीन सील करते हुए परिसर में मौजूद सामान को बरामद किया गया। अवैध रूप से आरा मशीन का संचालन, प्रकाष्ठ भंडारण करने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा उत्तर प्रदेश आरा मशीन विनियमन नियमावली 1978 की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। टीम ने अलीगढ़ रेंज से एएफओ गौरव कुमार, कोतवाल सत्यवीर सिंह, एसआई कृष्ण कुमार शर्मा भी मौजूद थे।