पति द्वारा मोबाइल पर तीन तलाक का मैसेज भेजने और धोखाधड़ी से स्टांप पर दस्तखत कराने के मामले में पीड़िता की तहरीर पर गुरुवार की देर शाम आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में अन्य धाराओं के अलावा मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन ऑफ राइट मैरिज अधिनियम 2019 को भी शामिल किया गया है।
पीड़िता समां परवीन निवासी कांशीराम कॉलोनी ने अपने पति एहसान मिस्त्री निवासी कांशीराम कॉलोनी स्थायी निवासी इस्लाम नगर सादाबाद के खिलाफ उसके साथ आए-दिन दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने और फिर तलाक का मैसेज भेजकर एक बच्चे को लेकर सादाबाद भाग जाने का आरोप लगाया है।
महिला थाने में यह रिपोर्ट धारा 489ए, 323,506, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा तीन व चार के अलावा मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन ऑफ राइट मैरिज अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। दो दिन पहले ही तीन तलाक को लेकर राज्यसभा में बिल पारित हुआ है।
ऐसे में इस अधिनियम के तहत उक्त धारा में जिले में यह पहला मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस इस मामले में विवेचना करेगी।