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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटः ऑनलाइन करें आवेदन, ठगी से बचें

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राहुल दक्ष
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इन दिनों हर वर्ग में एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आने वाले समय में इसके बिना सड़क पर वाहन लेकर चलना बेहद मुश्किल होगा। बात अगर अपने जिले की करें तो वर्ष 2019 से पहले के पंजीकृत 1264418 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगनी है। इसके लिए आरटीओ स्तर से लोगों से अपील की गई है कि किसी भी स्तर पर ठगी का शिकार न बनें और ऑनलाइन पंजीकरण कराकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं। इसे लेकर भाजपा के क्षेत्रीय सांसद ने भी मुद्दा उठाते हुए कहा है कि कुछ जगहों पर निर्धारित से अधिक शुल्क वसूले जाने की शिकायतें आ रही हैं, जिसे लेकर परिवहन मंत्री से वार्ता की जाएगी।
नियम के अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम सरकार ने वाहन डीलरों को दिया है। परिवहन विभाग के आंकड़ों पर ही गौर करें तो जिले में 2019 से पहले पंजीकृत 1264418 वाहनों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी हैं। दो पहिया वाहन के लिए सरकार ने 365 रुपये और चार पहिया या उससे अधिक के लिए 600 रुपये तय किए हैं। इस प्रकार 1264418 वाहनों पर 60 करोड़ 40 लाख 24 हजार रुपये से अधिक का खर्च आना है। मगर, आरटीओ स्तर पर सक्रिय दलालों के स्तर से कुछ जगहों पर दो पहिये के लिए 600 और चार पहिया या उससे अधिक के लिए 1200 रुपये वसूले जाने की शिकायतें मिल रही हैं। लोग वाहन शोरूम और आरटीओ से काम कराने की ऐवज में अधिक शुल्क वसूल रहे हैं।
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फर्जी नंबर प्लेट लगाने वाले पर नहीं वाहन स्वामी पर होगी कार्रवाई
आलम यह है कि शहर में विभिन्न स्थानों पर नंबर प्लेट लगाने की दुकानें अचानक से खुल गई हैं। इन दुकानों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर वाहनों में बिना होलोग्राम वाली प्लेट चस्पा कर दी जा रही हैं। एआरटीओ प्रशासन रंजीत सिंह ने जनता को जागरूक होने का संदेश दिया। फर्जी प्लेट लगाने वालों की चेकिंग की बात पर उनका कहना है कि शासन से इसको लेकर आदेश नहीं है। एक दिसंबर से वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी न होने या नकली लगी होने पर एक हजार रुपये का जुर्माना होगा। वहीं, आरटीओ कार्यालय में वाहन संबंधी कोई काम भी नहीं होगा।
लूट से बचें, खुद करें आवेदन
एआरटीओ प्रशासन रंजीत सिंह ने बताया कि बुक माई एचएसआरपी डाट कॉम पर क्लिक करना होगा। इसके बाद प्राइवेट व निजी वाहन का चयन करना होगा। वाहन संख्या, चेचिस संख्या, आरसी नंबर आदि भी भरना होगा। किस डीलर से नंबर प्लेट लगाना चाहते हैं, इसका चयन करना होगा। इसके बाद शुल्क जमा करने का कॉलम आएगा। शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। शुल्क जमा होते ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने कब एजेंसी पर जाना है, इसकी तारीख मिल जाएगी। निर्धारित तारीख पर एजेंसी पर जाकर नंबर प्लेट लगाना होगा। नंबर प्लेट लगते ही परिवहन विभाग का सिस्टम अपडेट हो जाएगा। ऑनलाइन आरसी देखने पर नए नंबर प्लेट लगाने की जानकारी मिलेगी। इसमें जरूरी बात यह है कि ऑनलाइन बुकिंग के बाद नंबर प्लेट लगवाने के शोरूम जाने पर वहां किसी को एक भी पैसा नहीं देना हैं। शोरूम संचालक फ्री में इसे लगाकर देंगे।
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-जनता के साथ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर ठगी नहीं होने दी जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के संबंध में परिवहन मंत्री व मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। सरकार की छवि को इस प्रकार से खराब नहीं होने देंगे।
- सतीश गौतम, सांसद
दोपहिया वाहन 539354
चार पहिया वाहन 704034
व्यावसायिक वाहन 21030
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