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गांव तेहरा के प्रधान का जाति प्रमाण पत्र निरस्त

Fri, 19 Jun 2015 11:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ अलीगढ़
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ग्राम पंचायत तेहरा की प्रधान के जाति प्रधान पत्र को अवैध मानते हुए तहसीलदार अतरौली ने निरस्त कर दिया है। यह आदेश तब आया है जब पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने में कुछ ही महीने शेष हैं।
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अधिवक्ता चंद्रशेखर राजपूत ने बताया कि ग्राम पंचायत तेहरा की प्रधान गुड्डी देवी पत्नी रामचंद्र ने बहेलिया जाति का प्रमाण पत्र लगाकर प्रधानी हासिल की थी। जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। प्रमाण पत्र को अवैध बताते हुए शिकायत ममता देवी पत्नी राजवीर सिंह निवासी ग्यासपुर ने की थी। जाति प्रमाण पत्र 2010 में जारी हुआ था, इसकी रिपोर्ट फिरोजाबाद के तहसीलदार से मांगी गई थी। लेकिन फिरोजाबाद के तहसीलदार की फर्जी जांच रिपोर्ट तहसील में पेश कर जाति प्रमाण पत्र हासिल कर लिया गया।

अधिवक्ता चंद्रशेखर राजपूत ने जन सूचना के तहत फिरोजाबाद के तहसीलदार से जानकारी मांगी तो उन्होंने इस तरह का सत्यापन कराने की जानकारी से इंकार करते हुए जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की संस्तुति की। इस पर तहसीलदार ने प्रधान गुड्डी देवी को जवाब देने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन वह पेश नहीं हुई। इस पर तहसीलदार ने गुड्डी देवी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की संस्तुति एसडीएम से कर दी है। तहसीलदार एसपी वर्मा ने बताया कि एसडीएम के आदेश के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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