न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरसान (हाथरस)
हाईस्कूल, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा, रामनवमी, डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे के मद्देनजर डीएम रमेश रंजन ने मंगलवार को आदेश जारी किए हैं। डीएम का कहना है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी व अन्य घातक शस्त्र या विस्फोटक सामग्री अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों व ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो लाठी डंडे के सहारे चलते हों।
डीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं करेगा। बिना अनुमति सभी प्रकार के जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेंगे। पारंपरिक मेले, विभिन्न आयोजन व सार्वजनिक प्रदर्शन आदि के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा। परीक्षा केंद्रों से एक किमी की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान फोटो कॉपी व स्कैनर का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकाल व सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। संवाद