हर्षद हिंदू के अधिवक्ता ने उस पर चार पुराने मामलों में पिछले सप्ताह रिमांड बनवाया था। इन्हीं में से तीन मामलों में प्रभारी सीजेएम की अदालत से हर्षद की जमानत मंजूर की गई है। भी पुराने एक अपराध के अलावा ताजा सराय हकीम कांड व राकेश सहाय पर हमले में जमानत होना बाकी है।
अलीगढ़ महानगर के बन्नादेवी क्षेत्र के सराय हकीम में भाजयुमो के दो गुटों में हुए फायरिंग कांड में जेल गए भाजयुमो के महानगर मंत्री हर्षद हिंदू को तीन पुराने मामलों में निचली अदालत से जमानत मिल गई है। वहीं शशांक पंडित सहित तीन साथियों की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय में दायर की गई है।
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सराय हकीम में 12 मार्च की देर रात करीब पौने नौ बजे हुए फायरिंग कांड में पुलिस की ओर से अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में अब तक 16 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। जेल गए आरोपियों की ओर से अब न्यायालय में जमानत प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसी क्रम में हर्षद हिंदू के अधिवक्ता ने उस पर चार पुराने मामलों में पिछले सप्ताह रिमांड बनवाया था। इन्हीं में से तीन मामलों में प्रभारी सीजेएम की अदालत से हर्षद की जमानत मंजूर की गई है।
अभी पुराने एक अपराध के अलावा ताजा सराय हकीम कांड व राकेश सहाय पर हमले में जमानत होना बाकी है। इधर, सराय हकीम कांड में ही जेल गए भाजयुमो के दूसरे मंत्री शशांक पंडित के अलावा उसके साथी मोहित शर्मा व हनी शिवाजी की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की गई है। बता दें कि सराय हकीम कांड में पांच आरोपियों की जमानत 2 अप्रैल को खारिज की गई है।