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GST SIB Raid: जीएसटी नंबर सस्पेंड था, रेस्टोरेंट पर ग्राहकों से ले रहा था स्टेट-सेंट्रल जीएसटी, दस्तावेज सील

Sat, 14 Dec 2024 01:38 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

नजीर रेस्टोरेंट का जीएसटी नंबर सस्पेंड था। रेस्टोरेंट वाले ग्राहकों से स्टेट और सेंट्रल जीएसटी ले रहे थे। शिकायत पर जीएसटी एसआईबी की टीम रेस्टोरेंट पर छापा मारा। टीम ने संचालक को नोटिस जारी कर दिया है।
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रेस्टोरेंट में कार्यवाही करती एसआईबी की टीम - फोटो : विभाग
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विस्तार
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जीएसटी एसआईबी की टीम ने अब्दुल्ला रोड स्थित नजीर रेस्टोरेंट पर छापा मारा। रेस्टोरेंट में ग्राहकों से अवैध तरीके से स्टेट व सेंट्रल जीएसटी वसूलने की शिकायतें आ रही थी। इस पर एसआईबी टीम ने कार्रवाई की है। जीएसटीएन नंबर सस्पेंड होने के बाद भी यहां ग्राहकों से कर वसूली की जा रही थी। ये दिल्ली की एक फ्रेंचाइजी कंपनी है। टीम ने संचालक को नोटिस जारी कर दिया है। टैक्स और जुर्माने की कार्रवाई की गई है।

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13 दिसंबर को असिस्टेंट कमिश्नर डॉ. अभिषेक सिंह व सीटीओ एमपी सिंह ने टीम अब्दुल्ला रोड स्थित नजीर रेस्टोरेंट पर छापा मारा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रेस्टोरेंट का जीएसटीएन नंबर 11 जून 2024 को सस्पेंड हो गया था। इसके बाद भी संचालक ग्राहकों से स्टेट जीएसटी व सेंट्रल जीएसटी वसूल कर रहा था। जून से दिसंबर तक ग्राहकों को बिल देकर पांच-पांच फीसदी जीएसटी वसूल की गई। टीम ने संचालक को नोटिस जारी कर दिया है। अब पिछले सालों में जमा हुए टैक्स के आधार पर जीएसटी जमा कराई जाएगी। इसके साथ जुर्माने की भी कार्यवाही की जाएगी।

जीएसटीएन नंबर सस्पेंड होने पर फर्म टैक्स नहीं वसूल सकती है। रेस्टोरेंट से खरीद-बिक्री संबंधित दस्तावेज सील किए गए हैं। पिछले कुछ सालों की बिक्री के आधार पर टैक्स का आकलन किया जाएगा। उसके आधार पर जीएसटी व जुर्माना जमा कराया जाएगा। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।-डॉ. अभिषेक सिंह, एसी, एसआईबी।

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