लॉकडाउन में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच जिलाधिकारी ने जिले को सोमवार को दो छूट दीं। पहली छूट कार या उससे अधक चक्के वाले बड़े वाहनों की सर्विस के लिए अधिकृत सेंटरों को खोला गया है। दूसरी छूट सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय आने की दी गई है। 33 प्रतिशत कर्मचारी अल्टरनेट (एक-एक दिन) व्यवस्था के तहत ड्यूटी करेंगे। वहीं, फफाला थोक दवा मार्केट के दुकानदारों को सप्ताह में एक-एक दिन छोड़कर दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि जिले या इससे बाहर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए बड़े वाहनों को लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसी के तहत कार या इससे बड़े वाहनों के अधिकृत सर्विस सेंटरों को खोलने की छूट दी गई है। वहीं, फफाला थोक दवा बाजार को सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्त्रस्वार, रविवार को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खोलने की छूट दी गई है। अन्य दिनों में बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कामकाज शुरू करने की छूट दी गई है।
एक-एक दिन छोड़कर यानी अल्टरनेट व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की ड्यूटी विभागाध्यक्ष स्वयं तय करेंगे। इस दौरान ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी को कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा जो कि सर्दी, खांसी, जुखाम से ग्रस्त होगा। उक्त कर्मचारी का कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। तय आदेश-निर्देश के तहत ही सभी को व्यवस्था का पालन करना होगा। लापरवाही करने पर संबंधित के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।