जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने जिले के 13 स्थलों पर अस्थायी पटाखा बाजारों की अनुमति प्रदान की है। जिला मजिस्ट्रेट राहुल पांडेय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
डीएम ने कहा है कि विस्फोटक नियमावली-2008 के तहत आतिशबाजी दुकानों का संचालन केवल उन्हीं स्थानों पर किया जा सकेगा, जिन्हें निर्धारित किया गया है। अन्य किसी स्थान पर आतिशबाजी सामग्री का भंडारण या बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
आतिशबाजी विक्रय 19 से 21 अक्तूबर तक होगी। सभी दुकानों को टिन शेड के नीचे लगाया जाएगा। दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रहेगी। सभी दुकानों पर अनिवार्य रूप से अग्निशमन उपकरण और आग से बचाव के उपाय करना जरूरी है।
दुकानदारों को सुरक्षा उपायों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी दुकान के बाहर आतिशबाजी का प्रदर्शन या परीक्षण नहीं कराया जाएगा।
जिले के 13 निर्धारित स्थल
तहसील सिकंदराराऊ में क्रीड़ा स्थल, पुरदिलनगर में हसायन रोड पुरदिलनगर का मैदान, हसायन में अंडौली रोड, कचौरा में सुम्मेर रोड कचौरा पर दुकानें लगेंगी। तहसील सादाबाद में बाग छवि मियां, आबादी के बाहर खेड़ा मैदान सहपऊ, बिसावर में आबादी से बाहर खाली मैदान, कुरसंडा में आबादी से बाहर खाली मैदान में आतिशबाजी बाजार लगेगा। तहसील सासनी में केएल जैन इंटर कॉलेज परिसर, तहसील हाथरस में बागला इंटर कॉलेज का मैदान, मुरसान में जीएसएएस इंटर कॉलेज का मैदान, जंक्शन में भोपतपुर के खाली मैदान और महौ में पुराना केला मैदान पर आतिशबाजी बाजार लगाया जाएगा।