परिवहन विभाग में बुधवार से नया बदलाव होने जा रहा है। अब ग्राहक पूरे प्रदेश में कहीं भी वाहन खरीदेंगे तो उसका नंबर आधार कार्ड पर अंकित पते के हिसाब से गृह जनपद का जारी होगा। जबकि अब वीआईपी नंबर वाहन से पहले खरीदना होगा। सोमवार को हाल ही के दिनों में बेचे गए वाहनों के पंजीकरण के लिए जेनरेट किए गए आवेदन का निस्तारण किया गया।
एआरटीओ प्रशासन रंजीत सिंह ने बताया कि रविवार और सोमवार तक हाल ही के दिनों में बेचे गए सभी वाहनों के पंजीयन संबंधी आवेदनों का निस्तारण सोमवार शाम तक किया गया। शेष बचे आवेदनों का निस्तारण भी जल्द हो जाएगा। बुधवार से नई डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू होगी। अब वाहन के खरीदने पर डीलर जैसे ही जानकारी पोर्टल पर डालेंगे। वैसे ही ऑटोमेटिक नंबर जारी हो जाएगा। वीआईपी नंबर चाहिए तो वाहन खरीदने से पहले लोगों को फैंसी नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वाहन खरीदने के बाद वीआईपी नंबर नहीं ले सकेंगे। इससे कई दिनों तक परिवहन विभाग कार्यालय में नंबर जारी होने की प्रक्रिया खत्म होगी और हाथों हाथ नंबर मिल जाया करेगा। अस्थायी नंबर की सुविधा खत्म हो जाएगी।