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घांघौली के मृत किसान के परिजनों की सहायता में अटका नियमों का पेच

Thu, 25 Apr 2019 02:24 AM IST
राजेश सिंह क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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फौरन सिंह का फाइल फोटो। - फोटो : Amar Ujala
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रविवार को फसल में लगी आग में बुरी तरह झुलस कर मृत टप्पल के गांव घाघौली के 69 वर्षीय बुजुर्ग किसान फौरन सिंह पुत्र राधेलाल को दैवी आपदा मद से चार लाख रुपया आर्थिक सहायता नहीं मिल पाएगी। योजना के नियम इसमें आड़े आ गए हैं।
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अब उनके परिजनों को मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में पांच लाख रुपया बतौर आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए एसडीएम स्तर से कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। यह केस योजना के लिए अधिकृत ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जा रहा है। 

रविवार को फसल में लगी आग में जिंदा जलकर मृत टप्पल के गांव घाघौली के 69 वर्षीय बुजुर्ग किसान फौरन सिंह पुत्र राधेलाल मामले में डीएम ने उनके परिजनों को दैवी आपदा मद से चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने के आदेश दिये थे।
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इस मामले में राजस्व निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि 21 अप्रैल को सायं चार बजे विद्युत तारों की चिंगारी से रक्षपाल पुत्र राधालाल आदि के गेहूं के अवशेष व गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई थी। इस अग्निकांड में गांव घाघौली निवासी 69 वर्षीय फौरन सिंह पुत्र राधेलाल की मौत हो गई। 

जांच में स्पष्ट है कि आग लगने का कारण विद्युत लाइन में उत्पन्न चिंगारी है। शासनादेश के अनुसार घटना दैवी आपदा के अंतर्गत नहीं आती है। मृतक के कृषक होने के कारण मुख्यमंत्री एवं किसान सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए कार्रवाई कर दी गई है। फौरन सिंह अपने नलकूप पर कई साल से रह रहे थे। आग लगने पर बुझाने के प्रयास में आग में फंसकर उनकी मौत हुई थी।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के प्रावधान 
18 से 70 वर्ष तक के खतौनी में दर्ज प्रदेश के सभी किसान
वार्षिक पारिवारिक आय 75 हजार से कम वाले बीपीएल परिवार
 
दुर्घटना से परिवार के मुखिया की मौत पर पांच लाख आर्थिक सहायता
दुर्घटना से मुखिया के दोनों कान बहरे होने पर-3.75 लाख की सहायता
दुर्घटना से मुखिया का अंग भंग होने की दशा में 2.50 लाख की सहायता

आग का कारण विद्युत तार से चिंगारी है। इस वजह से अग्निकांड में मृत घाघौली के किसान फौरन सिंह को दैवीय आपदा मद से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में पांच लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति मंडी समिति से करायी जाएगी। 
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 - चंद्रभूषण सिंह, डीएम
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