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डेयरी संचालक हत्याकांड में पत्नी-प्रेमी सहित तीन दोषी करार
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अतरौली में पिछले वर्ष हुए बहुचर्चित हत्याकांड में अदालत सजा पर सुनवाई 29 को
हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रही थी दिन प्रतिनिधि सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
अलीगढ़। प्यार और पैसे की खातिर अतरौली के दूध डेयरी संचालक की हत्या के मुकदमे में ठीक एक साल 11वें दिन अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दे दिया। इस हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने डेयरी संचालक की पत्नी, उसके प्रेमी सहित चार आरोपी बनाए थे, जिनमें से तीन के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देश पर दिन-प्रतिदिन (डे-टू-डे) सुनवाई एडीजे-4 मुकेश कुमार सिंघल के न्यायालय में चल रही है। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देकर जेल भेजते हुए अब सजा पर फैसला सुनाने के लिए 29 जनवरी तारीख नियत की है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता वरिष्ठ एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार 13 जनवरी 2018 को पालीमुकीमपुर के गांव गहलौती निर्मल निवासी दूध डेयरी संचालक हरेंद्र चौधरी की अलीगढ़ से बाइक पर गांव जाते समय कुंजलपुर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में पुलिस ने हरेंद्र की पत्नी के अलावा उसके प्रेमी गर्वित निवासी सिकंदराराऊ व बंटी निवासी नमैनी कासगंज व एक अन्य नेकसे को आरोपी बनाया। इन पर पति की 50 लाख की बीमा पालिसी व प्रेमी की खातिर पत्नी द्वारा हत्या कराए जाने का आरोप लगाया गया। इनमें नेकसे को छोड़कर बाकी सभी को जेल भेजा गया। नेकसे फरार हो गया था। बाद में आरोपी पक्ष जब जमानत के लिए हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए मुकदमे की डे-टू-डे सुनवाई के आदेश दिए। इस आधार पर एक माह पहले मुकदमे का सत्र परीक्षण शुरू हुआ और गुरुवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया। अब सजा पर फैसला 29 जनवरी को सुनाया जाएगा।
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दो मुकदमों में नियुक्त हुए स्पेशल एडीजीसी
हाईकोर्ट के निर्देश पर हरेंद्र चौधरी हत्याकांड के साथ-साथ शशि चौहान हत्याकांड में डे-टू-डे सुनवाई चल रही है। दोनों प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर वरिष्ठ एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह को दोनों मुकदमों के निस्तारण के लिए स्पेशल एडीजीसी नियुक्त किया है। वही दोनों में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हैं।
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