दिवाली को लेकर नुमाइश मैदान में छह से 16 नवंबर तक सजने वाले पटाखा बाजार को लेकर जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि कोई भी दुकानदार 25 किलो से अधिक आतिशबाजी नहीं बेचेगा। इसके साथ ही शहर में नुमाइश मैदान के अलावा अन्य किसी स्थान पर पटाखा बाजार नहीं लगेगा और न ही किसी प्रकार से फुटकर में बिक्री होगी।
सिटी मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंसिंग अधिकारी विनीत कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आतिशबाजी केवल टिनशेड के भीतर रखी जाएगी, आतिशबाजी कब्जे और विक्रय के शेड के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होगी, शेड एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगे, पटाखा दुकान के भीतर लैंप या मोमबत्ती या माचिस नहीं रखी जाएगी, बिजली बल्बों को दुकान के बाहर लटकाया जाएगा, दुकान के 50 मीटर के पास आतिशबाजी चलाना प्रतिबंधित रहेगा, एक समूह में 50 से अधिक दुकान नहीं होंगी, प्रत्येक दुकान पर 200 लीटर पानी, बालू, एबीसी क्षमता वाले पांच किलोग्राम के दो फायर एक्सटिंग्यूशर होना अनिवार्य, पटाखा बाजार में धूम्रपान वर्जित होगा, दुकानदार दुकान का लाइसेंस अपने पास रखेंगे, विकलांगजन व नाबालिग बच्चों को दुकान पर बिक्री के लिए नहीं बैठाया जाएगा, फायर बिग्रेड के वाहनों के आगमन के लिए पर्याप्त जगह रखी जाएगी, पार्किंग स्थल विक्रय स्थल से कम से कम 300 मीटर दूरी पर होगा, आतिशबाजी की दुकान लगने के बाद प्रतिदिन फायर बिग्रेड के कर्मचारी दुकानों का निरीक्षण करेंगे, बिजली जाने की स्थिति में केवल टार्च का उपयोग किया जाएगा, दुकानदार अपना सामान सुबह 10 बजे से पहले ही दुकानों पर लेकर आ सकेंगे आदि 23 बिंदुओं का आदेश जारी किया है।