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Aligarh News: अभिषेक हत्याकांड में एक साल बाद चार पर आरोप तय

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प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
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खेरेश्वर चौराहे पर हुई अभिषेक गुप्ता की हत्या के मामले में एक साल बाद अदालत में आरोपियों पर आरोप तय हुए हैं। एडीजे-6 की अदालत ने मामले में पूजा शकुन पांडेय, उसके पति अशोक पांडेय और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। आरोप तय होने के बाद अब मुकदमे में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी।
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अभियोजन के अनुसार, 26 सितंबर 2025 की रात हाथरस के कचौरा गांव निवासी अभिषेक गुप्ता को खेरेश्वर चौराहे के पास बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी थी। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने जांच के आधार पर पूजा शकुन पांडेय, अशोक पांडेय और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस की विवेचना में हत्या की वजह अभिषेक और पूजा के बीच संबंध तथा खैर स्थित टीवीएस शोरूम में साझेदारी को लेकर विवाद बताया गया था। पुलिस के मुताबिक, हत्या के लिए कथित तौर पर तीन लाख रुपये की सुपारी दी गई थी और दो लोगों के जरिए वारदात को अंजाम दिलाया गया। मामले में आरोपित फिलहाल जमानत पर हैं। अदालत में अब गवाहों के बयान दर्ज होने की प्रक्रिया शुरू होगी।
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बस में चढ़ते समय मार दी थी गोली

घटना के वक्त अभिषेक, उसके पिता और चचेरा भाई सिकंदराराऊ जाने के लिए बस के इंतजार में खेरेश्वर चौराहे पर खड़े थे। बस आने पर जब अभिषेक बस में चढ़ने लगे तो तभी वहां पर मौजूद शूटरों ने अभिषेक को गोली मार दी थी। सिर में गोली लगने से अभिषेक की मौत हो गई थी।
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