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अलीगढ़ः हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगी तो 30 सितंबर के बाद कटेगा चालान

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राहुल कुमार
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परिवहन विभाग ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य कर दिया है। जिले में 2019 से पूर्व खरीदे गए 1264418 वाहनों को इसके लिए चिह्नित किया गया। इनमें से अभी तक 50 प्रतिशत लोगों ने भी वाहनों में यह प्लेट नहीं लगवाई है। अब इनकी मुश्किलें बढ़ने जा रहीं हैं। 30 सितंबर 2021 के बाद परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिल्ली-एनसीआर में दर्ज वाहनों और अलीगढ़ सहित उप्र के सभी व्यावसायिक वाहनों चालान काटना शुरू कर दिया जाएगा।
पांच हजार रुपये चालान राशि तय की गई है। इधर, निजी वाहनों के संबंध में आदेश जारी हुआ है कि जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 हैं, उन्हें 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवा लें। 15 नवंबर के बाद इन वाहनों के भी चालान काटना शुरू कर दिया जाएगा।
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अलीगढ़ मंडल के आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते वाहन चालकों की परेशानियों को देखते हुए अवधि बढ़ाने का कई बार निर्णय लिया है। अब तिथि निर्धारित कर दी गई है। वाहन रजिस्ट्रेशन के इकाई नंबर के अनुसार हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने की तारीखें तय की गई हैं। जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 हैं उन्हें 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य किया गया है। जिन निजी वाहनों के पंजीकरण नंबर के अंत में 2 और 3 हैं, उन पर 15 फरवरी 2022 तक। जिन नंबर का इकाई नंबर 4 या 5 है, उन पर 15 मई 2022 तक। वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 हैं, उन्हें 15 अगस्त 2022 तक और जिनके वाहनों के पंजीकरण की इकाई का नंबर 8 या 9 है, उन्हें 15 नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तारीखों में हाई सिक्योरिटी प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
घर बैठे करें आवेदन
परिवहन विभाग ने अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी एसआईएएम से करार कर लिया है। इस कंपनी ने सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स वेबसाइट पर एक लिंक दिया है। इसके माध्यम से लोग घर बैठे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग कर सकते हैं। अलीगढ़ में सभी कंपनियों के वाहनों के लिए उनके अधिकृत डीलर्स को नंबर प्लेट लगाने की व्यवस्था की गई है। इसमें साफ है कि आवेदक को सिर्फ ऑनलाइन शुल्क ही देना है। इसके अलावा कोई भी अन्य खर्च नहीं देना है। विभाग और कंपनी के बीच करार के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वेबसाइट पर आवेदन करने वालों को विभाग ने सहूलियत दी है। विभाग ने उनके लिए कस्टमर केयर नंबर 18001200201, 9305387662, 8302825503, 93368261111 पर कॉल की सुविधा उपलब्ध कराई है। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आवेदक इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
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ऐसे कर सकते हैं आवेदन
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की बुकिंग के लिए वेबसाइट एसआईएएम वेबसाइट पर दिए बुक माय एचएसआरपी लिंक पर क्लिक करें। राज्य, जिले का नाम व वाहन के प्रकार दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया या अन्य कामर्शियल वाहन आदि का चयन कर संबंधित वाहन की कंपनी का चयन करें। आवेदन करते समय अपना नाम ई-मेल व मोबाइल नंबर अंकित कर आगे बढ़ें। इसके बाद हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टीकर के विकल्प का चयन करें। फिर उत्तर प्रदेश राज्य के विकल्प का चयन करें। राज्य चुनाव के बाद कामर्शियल अथवा गैर कामर्शियल वाहन के विकल्प में से अपने वाहन का प्रकार चयन करें। बुकिंग डिटेल के लिए प्रदर्शित आवेदन में जरूरी दस्तावेज, पंजीयन डेट, पंजीयन चिन्ह, चेसिस नंबर के लास्ट पांच अंक, इंजन नंबर के अंतिम पांच अंक व वाहन स्वामी से संबंधित अन्य दस्तावेज, जो स्वत: वाहन डाटाबेस से आएंगी। उन्हें पुन: देख लें। इसके बाद डीलर अप्वाइंटमेंट के विकल्प का चयन करें। डीलर के शहर का चयन करते हुए पिन कोड अंकित करें। इसके बाद डीलर में से सुविधानुसार किसी एक का चयन करें। साथ ही सुविधानुसार अप्वाइंटमेंट की तिथि व समय के स्लॉट का चयन कर कंफर्म एंड प्रोसीड पर पर क्लिक करें।
जिले में 2019 से पहले खरीदे वाहनों का आंकड़ा
वाहन संख्या
दोपहिया वाहन 539354
चार पहिया वाहन 704034
व्यावसायिक वाहन 21030
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