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संदीप हत्याकांड में प्रवीन बाजौता सहित चार की जमानत अर्जी खारिज

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अलीगंज के बहुचर्चित लॉजिस्टिक कारोबारी व सीमेंट सप्लायर संदीप गुप्ता हत्याकांड में आरोपी शूटर प्रवीन बाजौता सहित चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। जमानत अर्जी जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत से खारिज की गई है। बता दें कि इस हत्याकांड में कुल 13 आरोपी हैं, जिनमें से तीन नाबालिग हैं।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार 27 दिसंबर 2021 की शाम सिविल लाइंस क्षेत्र के गांधी आई तिराहा पर हुई संदीप गुप्ता की हत्या में आरोपी शूटर प्रवीन बाजौता टप्पल, हाथरस सादाबाद के चहतर निवासी जितेंद्र उर्फ कंजा, हत्या के समय गाड़ी चला रहे प्रवीन के चचेरे भाई प्रदीप, रेकी कराने व साजिश में शामिल धनीपुर के अनुराग उर्फ पार्थ यादव की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई थी। चारों के अधिवक्ताओं की ओर से मुकदमे में झूठा फंसाए जाने की दलील देकर जमानत का अनुरोध किया। मगर अभियोजन अधिवक्ता के विरोध, घटना के साक्ष्यों व प्रवीन व जितेंद्र की क्राइम हिस्ट्री आदि के आधार पर अदालत ने चारों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
इन हत्याओं में भी दो की जमानत अर्जी खारिज
अलीगढ़। जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत से दो अन्य हत्याकांडों में भी जमानत अर्जी खारिज की गई है। डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार 3 नवंबर 2021 से लापता किशनपुर के राहुल का शव 7 नवंबर को तहसील के पीछे मिला था। इस हत्याकांड में खुलासा हुआ था कि प्रेम विवाह से खफा होकर युवती के पिता आदि ने यह हत्या की है। इस मामले में नगला मसानी देहली गेट के जीतू की जमानत अर्जी खारिज की गई है। इसके अलावा, लेनदेन के विवाद में पिछले वर्ष क्वार्सी के मौलाना आजाद नगर के युवक की हत्या के आरोपी दिलावर की जमानत अर्जी खारिज की गई है।
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