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अलीगढ़ : स्क्रैप सेंटर के लिए अभी तक नहीं आए आवेदन

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प्रदेश में एक अप्रैल से स्क्रैप पॉलिसी लागू हो रही है। अब वाहन चुनिंदा सेंटरों पर भी स्क्रैप किए जाएंगे। स्क्रैप वाहनों के एवज में मालिकों को नए वाहनों की खरीद पर छूट मिलेगी। इससे पहले जनपद में स्क्रैप सेंटर तैयार होने हैं। लेकिन अभी तक स्क्रैप सेंटर के लिए एक भी आवेदन नहीं हुआ है।
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केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 52 के अनुसार, जिन वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं हुआ है। फिटनेस प्रमाणपत्र न पाने वाले, आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा अथवा क्षतिग्रस्त यानों का स्क्रैप सिर्फ पंजीकृत सेंटरों पर होना है। एक अप्रैल से यह पॉलिसी लागू हो रही है। इससे पहले शासन ने स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए आवेदकों से मानकों के अनुसार आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अभी तक किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ऐसे में एक अप्रैल से जनपद में स्क्रैप सेंटर शुरू ही नहीं हो सकते हैं। जबकि एक अप्रैल को तकरीबन डेढ़ लाख वाहन अपने 15 साल की आयु पूरी कर रहे हैं। इन वाहनों का पंजीकरण फिर से होगा या स्क्रैप में जाएंगे। अभी शासन से इसके निर्देश भी नहीं मिले हैं। ऐसे में स्क्रैप सेंटर खुलने में अभी देर लग सकती है। आरटीओ केडी सिंह गौर ने बताया कि स्क्रैप सेंटर के लिए अभी तक एक भी आवेदन नहीं आया है।
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