वर्ष 2005 में अलीगढ़-मंजूरगढ़ी के बीच रेलवे फाटक को तोड़ने व इटावा के इकदिल स्टेशन पर रेलवे संपत्ति की चोरी के तीन आरोपियों को रेलवे मजिस्ट्रेट ऐश्वर्य प्रताप सिंह की कोर्ट से बृहस्पतिवार को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है।
लोक अभियोजक राजेश कुमार जायसवाल ने बताया कि 21 नवंबर 2005 में बुलंदशहर के सिकंराबाद निवासी इमरान पुत्र रोशन खान ने ट्रक से अलीगढ़-मंजूरगढ़ी के रेलवे गेट नंबर 86 के फाटक को तोड़ दिया था। अलीगढ़ आरपीएफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और कोर्ट में गवाही सुनवाई हुई। कोर्ट ने इमरान को लापरवाही से ट्रक चलाने का दोषी पाया और तीन साल की सजा सुनाई है। जबकि इटावा के इकदिल रेलवे स्टेशन में 30 मई 2011 को रेलवे संपत्ति की चोरी हुई थी। जिसका मुकदमा इटावा थाने में दर्ज हुआ। मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई तो बृहस्पतिवार को इटावा के नगला मानधाता निवासी मलखान पुत्र होरी लाल व रमेश पुत्र रामस्वरूप को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है।