एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी ने जनहित में विज्ञप्ति जारी कर लोगों को बुलेट बाइक के बदले हुए साइलेंसर को हटवाकर मानक युक्त साइलेंसर लगवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही परिवर्तित साइलेंसर के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। परिवर्तित साइलेंसर मिला तो 15 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।
परिवर्तित साइलेंसर लगी बुलेट संचालित पाए जाने की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-53 के अंतर्गत वाहन का पंजीयन निलंबित करने की कार्रवाई भी की जाएगी। यदि वाहन स्वामी के द्वारा बाइक से परिवर्तित साइलेंसर को हटाकर मानक युक्त साइलेंसर नहीं लगाया जाता है तो पंजीयन निलंबित रहने के छह महीने बाद धारा-54 के अंतर्गत पंजीयन को निरस्त कर दिया जाएगा। ब्यूरो