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अलीगढ़ः किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म में दस साल की सजा

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मिशन शक्ति अभियान के तहत एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम के न्यायाधीश अनुपम सिंह के न्यायालय से किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई है। साथ में 50 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार चंडौस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 19 जनवरी 2012 को उसकी 14 वर्षीय बेटी को गांव का ही शादीशुदा हुकुम चंद अगवा कर ले गया। उसे गांव के कुछ लोगों ने ले जाते देखा। घटना के समय वह भट्ठे पर भराई करने गया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमे के आधार पर किशोरी को बरामद कर बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने में से 30 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।
विधायक संजीव राजा मामले में सुनवाई 27 को
एमपी/एमएलए कोर्ट एडीजे-4 के न्यायालय में शहर क्षेत्र से भाजपा विधायक संजीव राजा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में वापसी संबंधी मामले पर सुनवाई के लिए 27 अगस्त तारीख नियत कर दी गई है। बता दें कि रोरावर कांड से जुड़े इस मुकदमे में वापसी के संबंध में शासनादेश आया हुआ है, जिसमें न्यायालय में प्रक्रिया विचाराधीन है।
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पूर्व विधाक वीरेश पर तीन मामलों में सुनवाई आज
अतरौली क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक वीरेश यादव के खिलाफ तीन अलग-अलग मुकदमों में शुक्रवार को सुनवाई की तारीख नियत है। एमपी/एमएलए कोर्ट एडीजे-4 के न्यायालय में दादों क्षेत्र के इन तीन मुकदमों में सुनवाई की तारीख नियत है। इनमें दो मुकदमे हमले के हैं और एक धमकाने का है।
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