हर ग्राम पंचायत में खुलने वाले पंचायत सेवा भवनों में एक पंचायत सहायक एकाउंटेंट कम डाटा एंट्री आपरेटर के चयन में कोविड 19 से मृतकों के आश्रितों को वरीयता दी जाएगी। शासन ने इस पद के आवेदन प्रारूप में बदलाव किया है। अब कोविड से मृत व्यक्ति के आश्रितों को मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र व टेस्ट रिपोर्ट आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से देनी होगी। उन्हें आवेदन प्राप्ति की रसीद भी मिलेगी।
जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल ने बताया कि पूर्व में पंचायत सहायक एकाउंटेंट कम डाटा एंट्री आपरेटर के चयन में कोविड से मृतकों का मृत्यु प्रमाणपत्र व टेस्ट रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं था। प्राप्ति रसीद की भी व्यवस्था नहीं थी। नये प्रारूप में मृत्यु प्रमाणपत्र व टेस्ट रिपोर्ट देनी अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता कोविड से मृतकों को वरीयता के आधार पर नौकरियां देना है। इसी वजह से आवेदन प्रारूप में बदलाव किया गया है। आवेदनों में अभ्यर्थी के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के अंकों का औसत निकाला जाएगा। जिसका भी औसत अधिक होगा, उसका चयन कर लिया जाएगा। सभी नियुक्तियां दस सितंबर तक पूर्ण कर ली जाएंगी।