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अलीगढ़ : नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में 20 साल कैद

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जवां क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो द्वितीय शिवानी सिंह की अदालत से मिशन शक्ति अभियान के तहत सुनाया गया है। इस मामले में गवाही कमजोर होने के बावजूद साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है।
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विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा के अनुसार, घटना 6 अगस्त 2018 की है। जवां क्षेत्र की नवीं की छात्रा स्कूल गई थी। तभी उसे आरोपी ले गया। जानकारी होने पर 9 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में अपनी ननिहाल में रहने वाले छतारी बुलंदशहर के गांव लालगढ़ी के सौरभ को नामजद किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई। हालांकि पुलिस को दलील दी कि शादी के मकसद से यह किया गया था। मगर पुलिस ने बयानों के आधार पर जेल भेज चार्जशीट दायर कर दी। मामले में साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को बीस साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दुष्कर्म व फर्जी परीक्षार्थी मामले में जमानत खारिज
एडीजे विशेष एससी-एसटी के न्यायाधीश के न्यायालय से दुष्कर्म के दौरान हत्या व फर्जी परीक्षार्थी मामले में जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। एडीजीसी चमन प्रकाश शर्मा के अनुसार, चंडौस क्षेत्र के एक गांव में महिला की दुष्कर्म के दौरान हत्या में देवेंद्र की जमानत खारिज की गई है। वहीं लोधा में फर्जी परीक्षार्थी बैठाकर परीक्षा दिलाने के मामले में रामपुर हाथरस जंक्शन के नरेश की जमानत खारिज की गई है।
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