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अलीगढ़ : खुराफातियों को रेड कार्ड से चेतावनी...कमजोरों को यलो कार्ड से दे रहे विश्वास

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उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान में अलीगढ़ जैसे संवेदनशील शहर में पुलिस प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बरती जा रही है। शहर में खुराफातियों को पाबंद करने के साथ-साथ तीन हजार से ज्यादा रेड कार्ड यानि चेतावनी पर्ची जारी की गई हैं, जिन्हें हिदायत दी गई है कि अगर उनके मतदान केंद्र क्षेत्र में कोई हरकत हुई तो उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा। कमजोर व निर्बल वर्ग के दस हजार से ज्यादा लोगों को विश्वास पर्ची बांटी गई हैं, जिनमें उन्हें यह संदेश दिया गया है कि वे बिना किसी डर या भय के मतदान करें। किसी हरकत पर तत्काल पर्ची पर अंकित नंबरों पर सूचना देकर मदद ले सकते हैं।
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पुलिस स्तर से शहर व आसपास के इलाकों में ऐसे लोग चिह्नित किए गए हैं, जिनसे खुराफात का अंदेशा रहता है। इनमें पुराने अपराधी, चुनावी विवादों में पूर्व में शामिल रहे लोग, सियासी खेमों से जुड़े कुछ विवादित लोग व सांप्रदायिक घटनाओं में लोग शामिल हैं। इन लोगों को पाबंद करने के साथ-साथ इनमें से चिह्नित तीन हजार से ज्यादा लोगों को चेतावनी कार्ड जारी किए गए हैं। इन कार्ड में इन्हें इनके इलाकों व आसपास के इलाकों में किसी तरह की घटना के लिए जिम्मेदार करार देने की चेतावनी दी गई है। साथ में मतदान के दिन बेवजह इधर-उधर न घूमने की हिदायत है। इन पर पुलिस की भी नजर रहेगी। साथ में खुफिया टीमें भी इनकी टोह लेती रहेंगी। इसी तरह विश्वास पर्चिायां भी दस हजार से ज्यादा उन लोगों को बांटी गई हैं जो कमजोर या निर्बल वर्ग से हैं। उनके कुछ विवाद लंबित हैं और मतदान में वे हिचक या किसी भय में आ सकते हैं। इन्हें पुलिस की ओर से स्वतंत्र होकर मतदान का विश्वास दिलाया गया है। साथ ही संदेश है कि पुलिस हर स्तर पर उनके साथ है।
- लोकतंत्र के उत्सव में किसी तरह की खुराफात सहन नहीं की जाएगी। पुलिस सख्ती से काम करेगी। लोगों से अपील है कि मतदान केंद्रों से 200 मीटर दूरी पर ही रहें। किसी विवाद से बचें और विवाद पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने काफी संख्या में चेतावनी कार्ड व विश्वास पर्चियां बांटी हैं। इससे भी संदेश देने का प्रयास किया है।
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- कलानिधि नैथानी, एसएसपी
क्या करें, क्या न करें
- पुलिसकर्मी ड्यूटी स्थल पर दो घंटे पहले बावर्दी तैनात हो जाएं।
- मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर न बजने दें।
- 200 मीटर की परिधि में किसी की भी प्रचार सामग्री न लगने दें।
- कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र तक तरल पदार्थ-मोबाइल न ला सके।
- 200 मीटर परिधि के बाहर ही पार्टियों के बिस्तर लगाए जा सकेंगे।
- 200 मीटर परिधि में कोई भी दुकान या भीड़ एकत्रित नहीं होगी।
- दोपहिया पर दो व्यक्ति से ज्यादा सवार होकर नहीं चल सकेंगे।
- 200 मीटर परिधि में लाठी-डंडा आदि लेकर भी नहीं घूम सकेंगे।
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