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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

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फिरोजाबाद की युवती संग नोएडा में नौकरी के नाम पर जवां के युवक ने शादी के नाम पर कई साल तक दुष्कर्म किया। इस दौरान वह तीन साल तक लिव-इन में रहा और बाद में दहेज के नाम पर उत्पीड़न कर उसे छोड़ दिया। इतना ही नहीं दूसरी जगह शादी कर ली। इस मामले में दर्ज मुकदमे में अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई के लिए तारीख नियत कर दी है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी शैलेंद्र अग्रवाल के अनुसार फिरोजाबाद जिले की युवती ने जवां में 2015 में यह मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में उल्लेख था कि नोएडा में नौकरी करते हुए उसकी मुलाकात सहकर्मी महेंद्र पाल सिंह निवासी खेरूपुरा जवां संग हुई। दोस्ती करते हुए उसने शादी करने के नाम पर उसके साथ लिव-इन में रहना शुरू कर दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। इतना ही नहीं, जब वह गर्भवती हुई तो उसका यह कहकर गर्भपात करा दिया कि आगे शादी करने पर बच्चे करेंगे।
इसी बीच उसे पता चला कि उसकी किशनपुर निवासी एक अन्य युवती से शादी तय हो गई है। इस पर पीड़ित ने युवती के परिजनों को संपर्क कर नोएडा बुला लिया। जब युवक का भेद खुला तो वहां से रिश्ता तो टूट गया। मगर युवती से शादी के नाम पर उन्होंने शर्त रख दी कि रिश्ता टूटने पर 1.20 लाख रुपये खर्च हुए हैं। अगर वह उन रुपयों को दहेज के रूप में देगी तो वह साथ रखेंगे और शादी कर लेंगे। इसके बाद वह उनके साथ यहां आई तो उसे वहां से बातों में लगाकर चलता कर दिया। बाद में उसे पता चला कि युवक की तीसरी शादी तय हो गई है। जब वह युवक के घर गई तो उसे धमकाकर भगा दिया। मामले में एसएसपी से शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। जिसकी सुनवाई एडीजे-फास्ट ट्रैक प्रथम त्रिभुवन नाथ पासवान के न्यायालय में हुई, जहां अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है।
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