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अलीगढ़ : आईडी हैक कर बनाया शादी का दबाव, जमानत अर्जी खारिज

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सासनी गेट क्षेत्र की एक युवती को तालानगरी किढ़ारा के युवक ने उसके नंबर से सोशल मीडिया आईडी हैक कर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। इस मामले में एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत से आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की गई है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, वादी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया कि किसी धर्मेंद्र शर्मा निवासी किढ़ारा तालानगरी ने उसके मोबाइल नंबर से उसकी सोशल मीडिया आईडी हैक कर ली है। उस पर शादी का दबाव बना रहा है। 19 मार्च को दुबे पड़ाव पर बुलाकर हाथ पर उसका नाम गुदवाकर वीडियो दिखाया।
यह भी कहा कि अगर बात न मानी तो वह वायरल कर देगा। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसकी जमानत अर्जी खारिज की गई है। इसके अलावा, चोरी में बाबरी मंडी के वीरू की और हमले में क्वार्सी महफूज नगर के जफरुद्दीन की जमानत अर्जी खारिज की गई है।
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इधर, जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत से हमले में इगलास गुरसैना के मोहन की, दुष्कर्म व हमले में खाईडोरा के रफत कुरैशी की व खैर रंजीतगढ़ी के भूपेंद्र व दीपक की हमले में जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। यह जानकारी डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर ने दी।
शराब कांड के दो और मुकदमों में गवाही हुई
एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत में जहरीली शराब कांड से जुड़े दो और मुकदमों में बृहस्पतिवार को गवाही हुई। इनमें जवां के मुनीष शर्मा व उसके भाई कपिल से जुड़े मुकदमे में दरोगा के बयान दर्ज किए गए। वहीं टप्पल के सोनू शर्मा से जुड़े मुकदमे में गवाह के बयान दर्ज किए गए। इन दोनों मामलों में अब आगामी तारीख नियत कर गवाह तलब किए गए हैं। यह जानकारी एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने दी।
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