शहर में बस रहे सभी टाउनशिप और दूसरे आवासीय प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों का ब्योरा तलब किया जा रहा है। जिससे इनके आवंटन में नियमों का पालन कराते हुए पात्रों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के एक्सईएन डीएस भदौरिया ने बताया कि सभी आवासीय योजनाओं में पीएम आवास योजना को नियमानुसार बनाना होगा। उसका आवंटन पंजीकरण के आधार पर होना है। पंजीकरण के लिए पात्र लाभार्थियों को 60 दिनों का मौका दिया जाएगा।
मौका मिलने के बाद 60 दिनों में जितने आवेदन मिलेंगे। उसके आधार पर आवंटन की प्रक्रिया तय होगी। अगर 60 दिन के समय में आवेदकों की संख्या आवास से अधिक होगी तो लॉटरी से आवंटन होगा। लॉटरी नियमानुसार एडीए में या एडीए उपाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार तय प्रक्रिया के तहत होगी। एडीए एक्सईएन डीएस भदौरिया ने बताया कि शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ दिलाया जा रहा है। जहां भी शिकायत मिल रही है उसको दूर कराया जा रहा है, ताकि आम आवेदकों को परेशानी न हो।