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लॉकडाउन में पूड़ी कचौड़ी की ठेल लगाई तो होगी कार्रवाई

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कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए शनिवार और रविवार को लगने वाला लॉकडाउन आज रात 10 बजे से प्रभावी हो जाएगा। शनिवार और रविवार पूरी तरह से बंद रहने के बाद सोमवार सुबह पांच बजे से हालात सामान्य होंगे।
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डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि दो दिवसीय लॉकडाउन के दौरान सरकारी गाइड लाइंस का पालन करना होगा। पूड़ी-कचौड़ी की ठेल लगाने वालों, 11 बजे के बाद सब्जी, फल की ठेल लगाने वालों, दुकान खोलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले दो तीन सप्ताह से नियमों को तोड़ने की शिकायतें आ रहीं हैं। इस बार ऐसा होता है तो संबंधित इलाका मजिस्ट्रेट से जवाब तलब किया जाएगा। मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी होगी कि वह लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन कराएं।
डीएम ने बताया कि शनिवा व रविवार को सिर्फ सुबह छह से 11 बजे के बीच दूध, फल और सब्जी सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री होगी। मेडिकल स्टोर्स और अस्पातल पहले की तरह ही खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को भी आवागमन की छूट ड्यूटी के समय होगी। शाम चार से छह बजे के बीच दूध की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि वह लॉक डाउन का पालन करें। बेवजह सड़कों पर न घूमें। घूमने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
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