16 वर्षीय किशोरी 31 मार्च 2022 को स्कूल गई थी जो घर नहीं लौटी। बाद में वह आरोपी के घर अलीगढ़ में मिली। तब आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था।
अल्मोड़ा की विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी अलीगढ़ निवासी जसवंत को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपी के अधिवक्ता बीपी पंत ने बताया कि पीड़िता की मां ने राजस्व पुलिस में एक अप्रैल 2022 को तहरीर दी थी।
विज्ञापन
उसके मुताबिक उसकी 16 वर्षीय पुत्री 31 मार्च 2022 को स्कूल गई थी जो घर नहीं लौटी। बाद में वह आरोपी के घर अलीगढ़ में मिली। तब आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।