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अलीगढ़ : भाजपा विधायक पर हमले के आरोपी को मिली जमानत

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भाजपा विधायक अनिल पाराशर पर वर्ष 2012 में हुए हमले की घटना में आरोपी जितेंद्र उर्फ पिंकू ठाकुर को अपर सत्र न्यायालय से जमानत दे दी गई है। वह अदालत में हाजिर न होने के कारण वारंट जारी होने पर जेल भेजा गया था। अब इस मामले में सोमवार को गवाही की तारीख नियत है। अभियोजन की ओर से विवेचक दरोगा को गवाही के लिए तलब किया गया है।
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वाकया 5 अगस्त 2012 की शाम करीब आठ बजे का है। उस समय वरिष्ठ भाजपा नेता व वर्तमान विधायक अनिल पाराशर अपने गेस्ट हाउस से बेटे कार्तिक संग बाइक से घर जा रहे थे। गाड़ी बेटा चला रहा था। तभी प्रोफेसर कॉलोनी के सामने बाइक पर आए दो नकाबपोशों ने उन पर फायर झोंक दिया था, गोली अनिल पाराशर की कनपटी को छूती हुई निकल गई थी। इस घटना में पुलिस ने उनके रिश्ते के भाई मनीष पचौरी व अशोक कालिया व जितेंद्र उर्फ पिंकू ठाकुर को जेल भेजा था। घरेलू खुन्नस में मनीष पर रुपये देकर हमला करने का आरोप लगा था।
यह मुकदमा एडीजे-8 की अदालत में विचाराधीन है। पिछले दिनों नगला माली के जितेंद्र उर्फ पिंकू के खिलाफ अदालत में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी हुए, जिसमें उसे जेल भेजा गया। शनिवार को अदालत ने पिंकू को सशर्त जमानत दे दी है। पिंकू को जमानत की पुष्टि करते हुए एडीजीसी मेपे सिंह ने बताया कि मुकदमा गवाही की स्टेज पर है। इसमें अब तक छह गवाह हो चुके हैं। अब विवेचक दरोगा गवाही के लिए सोमवार को तलब हैं।
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