फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोर्ट में नहीं पहुंचा माल..कोतवाल का कटेगा वेतन

विज्ञापन
विज्ञापन
क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
विज्ञापन


हत्या के मुकदमे में सत्र परीक्षण के दौरान विजयगढ़ कोतवाल के माल लेकर हाजिर न होने पर अपर सत्र न्यायाधीश-11 के न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने दूरभाष पर सूचना के बाद भी कोतवाल के माल लेकर न आने को गैर जिम्मेदाराना आचरण माना है और एसएसपी को लिखित आदेश जारी कर कोतवाल के वेतन से 20 रुपये कटौती करने को कहा है।

घटनाक्रम के अनुसार विजयगढ़ थाने के वर्ष 2011 के हत्या से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 86/2011 राज्य बनाम नेपाल सिंह धारा 147, 148, 149 व 302 का सत्र परीक्षण एडीजे-11 के न्यायालय में चल रहा है।
विज्ञापन


इस मुकदमे में सोमवार को साक्षी सिपाही 1203 जितेंद्र सिंह की गवाही की तारीख थी और माल मुकदमाती न्यायालय में पेश किया जाना था। नियत तारीख पर गवाह जितेंद्र सिंह हाजिर हुआ, मगर माल नहीं पहुंचा।

इसके चलते मुकदमे में गवाही नहीं हो सकी। इसी तरह 3 नवंबर 2014 को भी माल न आने के कारण गवाही अधूरी रह गई थी। इस पर अदालत से थाना प्रभारी विजयगढ़ मनोज कुमार को फोन पर सूचना दी गई।

इसके बाद भी कोतवाल माल लेकर अदालत में हाजिर नहीं हुए और गवाह वापस भेजना पड़ा। इसे लेकर अदालत ने कोतवाल विजयगढ़ मनोज कुमार का आचरण गैर जिम्मेदाराना माना है और एसएसपी को लिखित में आदेश दिया है कि कोतवाल के वेतन से 20 रुपये की कटौती अर्थदंड के रूप में कर न्यायालय में जमा कराएं और अपने स्तर से भी कार्रवाई करें।
विज्ञापन


हालांकि कोतवाल मनोज कुमार का तर्क है कि सेवानिवृत्त हुए थाने के मालखाना इंचार्ज मुंशी द्वारा अभी तक माल सुपुर्द नहीं किया गया है। इसलिए यह समस्या उत्पन्न हुई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें