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अलीगढ़ : सूचना न देने पर डीपीआरओ पर 25 हजार का जुर्माना

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ऑल इंडिया क्राइम एंड करप्शन प्रीवेंशन ऑर्गेनाइजेशन के सूचना अधिकार के तहत इगलास विकास खंड की ग्राम पंचायत हरिरामपुर से मांगी गई सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने डीपीआरओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
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ऑल इंडिया क्राइम एंड करप्शन प्रीवेंशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन चौधरी बलराम सिंह के अनुसार, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत हरिरामपुर के संबंध में सूचना मांगी गई थी, जिसमें वर्ष 2015 से 2020 तक समितियों से पास किए गए प्रस्ताव, कार्यवाही रजिस्टरों की छाया प्रति, व्यय की गई सरकारी धनराशि, ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति, राशन की दुकानों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर की गई कार्रवाई व उसकी रिपोर्ट की छाया प्रति, विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार से मिली धनराशि के आय - व्यय की जानकारी मांगी गई थी। 29 जुलाई 2021 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई थी। सूचना न मिलने पर सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। इस पर आयोग ने जिला पंचायत राज अधिकारी एंव जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
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