फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या में छह लोगों को उम्रकैद की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
विज्ञापन


हत्या के एक मामले में एडीजे एफटीसी प्रथम ने छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमोद तोमर के अनुसार नरेंद्र पाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी नबावपुर पैडरा थाना दादों के घर पर 8 मार्च 2012 को गांव के ही दिनेशचंद, रामनरेश, नाहर सिंह, करुआ, अमर सिंह, शीलादेवी पत्नी रामनिवास ने एक राय होकर धावा बोल दिया।
विज्ञापन


इन लोगों ने जमकर फायरिंग की। गोेली लगने से उसकी पत्नी सुषमा गंभीर रूप से घायल हो गई। नामजदों ने नरेंद्र पाल पर भी फरसा आदि से प्रहार कर उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया।

गुड्डी देवी पत्नी मनोज कुमार भी मारपीट में घायल हो गईं। बाद में उपचार के दौरान सुषमा की मौत हो गई। इस मामले की रिपोर्ट विभिन्न धाराओं में दर्ज करने के बाद विवेचना के उपरांत विवेचना अधिकारी ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
विज्ञापन


मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम अच्छेलाल सरोज के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अभियुक्तों दिनेशचंद, रामनरेश, नाहर सिंह, करुआ, अमर सिंह, शीलादेवी को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें