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तीस साल फरार रहे लुटेरे को नहीं दी जमानत

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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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विभिन्न मामलों में सत्र न्यायालय ने कई अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इनमें तीस साल फरार रहे लूट के मुकदमे में आरोपी की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ. अबसार किदवई के अनुसार हत्या के मामले में आरोपी नानू पुत्र सुभान निवासी गुलजार गली जमालपुर थाना सिविल लाइंस की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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आरोप है कि गुलजार गली जमालपुर निवासी मौ. शरीफ के भाई रशीद अहमद को नानू 9 सितंबर 2017 को अपने साथियों के साथ ले गया। बाद में सुबह देखा तो खाली प्लाट में रशीद की लाश बरामद हुई।

इस मामले में कोर्ट ने नानू की जमानत याचिका खारिज कर दी। हत्या के ही एक और मामले में कोर्ट ने महाराज सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी कैमावली थाना इगलास की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

उस पर अन्य नामजदों की मदद से फायरिंग व मारपीट कर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है। कोर्ट ने करुआ निवासी जरारा थाना अरनियां बुलंदशहर की जमानत याचिका भी निरस्त कर दी।
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धारा 394 व 411 का अभियुक्त करुआ तीस साल से कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जबकि उसके कई बार गैरजमानती वारंट भी जारी हुए और कुर्की की कार्रवाई की हुई। अब पुलिस ने उसे 30 साल बाद गिरफ्तार किया है।

छेड़खानी के आरोपी विवेक, रवेंद्र, देवेंद्र, विजयपाल व वीरपाल निवासीगण कसेरी थाना गंगीरी की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
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