क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ठा. राकेश सिंह के खिलाफ चल रहे छह वर्ष पुराने पुलिस लाइन में लूट और हमले के एक मामले में निचली अदालत द्वारा मामले को निरस्त किए जाने के बाद जिला अदालत ने अब इस पर पुनर्विचार के लिए याचिका स्वीकार की है। इस मामले की सुनवाई 12 मार्च को की जाएगी।
सन 2014 में अलीगढ़ के तत्कालीन प्रतिसार निरीक्षक और वर्तमान में सीतापुर पीटीसी के पुलिस अधीक्षक शबीह हैदर ने थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया था कि आरोपी तत्कालीन विधायक छर्रा ठा. राकेश सिंह, शेखर, पुत्र शैलेंद्र, सोनू, राजा, जमाल गाजी, प्रताप गौड़ ने पुलिस लाइन में आकर उन पर हमला बोल दिया।
यह मामला लूट और अन्य संगत धाराओं में दर्ज किया गया। इस मामले की सुनवाई सीजेएम के यहां पर शुरू हुई। इस मामले में पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट (एफआर) लगा दी थी, जिसे स्थानीय निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया था।
लेकिन इस आदेश के खिलाफ वादी शबीह हैदर ने जिला अदालत का रुख किया और प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की। अब जिला अदालत ने याचिका को स्वीकार किया है और इस मामले की सुनवाई 12 मार्च को की जाएगी।