शासनादेश आएगा तभी मिलेगी लाइसेंस फीस
ब्यूरो, अमर उजाला
सुप्रीम कोर्ट का पहला आदेश नेशनल और स्टेट हाईवे पर कोई भी शराब, बीयर या देशी शराब का ठेका नहीं होगा। ये ठेके हाईवे से 500 मीटर दूर अंदर की सड़कों पर होंगे। दूसरा आदेश धार्मिक स्थल, स्कूल या अस्पताल के 70 मीटर के दायरे में ठेका नहीं खोला जाएगा। इन दो आदेशों के बाद जिले की लगभग 10 दुकानें अब तक नहीं खुल पाई हैं। जिनकी एडवांस में जमा की गई लाखों रुपये की लाइसेंस फीस वापस नहीं मिली है।
ऐसे में ठेकेदारों का टेंशन बढ़ता जा रहा है। न तो उनकी दुकानें खुल पा रही हैं न ही उनको लाइसेंस फीस वापस मिल रही है। रोजाना आबकारी विभाग में ठेकेदार यही समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। इस पर जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा का कहना है कि शासन ने इस संबंध में अब तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं, इसीलिए जो दुकानें नहीं खुली हैं। उनकी लाइसेंस फीस वापस नहीं की जा रही है। शासन के निर्देश मिले तो भुगतान अविलंब किया जाएगा। किसी ठेकेदार को परेशानी नहीं होगी।
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