सगाई होने पर युवक ने प्रेमिका से दूरी बना ली। इस पर प्रेमिका ने खाैफनाक साजिश रची। युवक को मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद उस पर तेजाब डाल लिया। मामले में कोर्ट ने महिला को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।
आगरा में प्रेमी के ऊपर तेजाब डालने के आरोप में अदालत ने थाना हरीपर्वत क्षेत्र के आजाद नगर खंदारी निवासी आशमां को दोषी पाया। एडीजे-25 मदन मोहन ने 3 साल कारावास के साथ 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
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थाना हरीपर्वत में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, हेमशंकर के संबंध आरोपी महिला आशमां से थे। पीड़ित की सगाई होने पर उसने महिला से दूरी बना ली। अभियुक्ता उस पर सगाई तोड़ने का दबाव बनाने लगी। इन्कार करने पर 27 जुलाई, 2024 को अभियुक्ता उसकी दुकान पर पहुंच गई। बात करने के बहाने से अपने पास बुलाया।
बात करने के दौरान उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। वह गंभीर रूप से झुलस गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से हेम शंकर, उपनिरीक्षक अंकुर राठी, डाॅ. प्रभात सिंह, डाॅ. कुलदीप मिश्रा, उपनिरीक्षक आकांक्षा सिंह को गवाही के लिए अदालत में पेश किया गया।