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मौलिक अधिकारों का हनन करना गंभीर अपराध

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करहल। जिला जज तेजप्रताप तिवारी के निर्देश पर तहसील करहल में बृहस्पतिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी ने कहा संविधान में आम आदमी के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों का हनन गंभीर अपराध है।
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शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी ने कहा भारतीय संविधान आम आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे अधिकार देता है। यदि कोई किसी अपराध में जेल चला जाता है तो उसके मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। एसडीएम रतन कुमार वर्मा ने कहा मौलिक अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। सरकार ने तमाम योजनाएं चलाकर समाज के वंचित तबके को आगे बढ़ाया है।
तहसीलदार अरुण कुमार यादव ने कहा राजस्व संबंधी समस्या का समाधान तहसील में समय सीमा के अंदर किया जाता है। समस्या निदान के लिए एसडीएम अथवा तहसीलदार से मिला जा सकता है। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सर्वेश यादव, संवेदना फाउंडेशन के अध्यक्ष धर्मवीर राही, प्राधिकरण कार्यालय प्रभारी देवेंद्र सिंह, लेखपाल विनय प्रताप यादव, पीएलवी जितेंद्र कुमार, ब्रजमोहन, हरिश्चंद्र, अरुण कुमार यादव, रामरतन सिंह, शीलेष यादव, अनिल कुमार आदि मौजूद रहे।
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