पंचायत चुनाव में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तब भी मतदाता वोट डाल सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्र के रूप में 18 अभिलेखों के विकल्प दिए हैं। इनमें से कोई भी अभिलेख दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
मैनपुरी जिले में सोमवार को होने वाले मतदान में पहचान पत्र को लेकर मतदाता परेशान हैं। उन्हें चिंता सता रही है कि बिना मतदाता पहचान पत्र के वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे या नहीं। ऐसे मतदाताओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र की बाध्यता खत्म करते हुए कुल 18 अभिलेखों के विकल्प दिए हैं। इन अभिलेखों में से किसी एक का भी प्रयोग कर मतदाता अपनी पहचान की पुष्टि करवा सकेंगे। इसके बाद उन्हें मतदान का अवसर मिल सकेगा।